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वर्तमान सांसदों का आपराधिक इतिहास

1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को किए हुए अपराध के लिए दो साल या अधिक की सज़ा हो जाए तो वह जेल से छूटने के छः साल बाद तक चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। अगर ऐसा किसी सांसद के साथ हो, तो न केवल वह चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएगा, पर उसे अपना पद भी छोड़ना पड़ेगा। जैसी की उम्मीद की जा सकती है, इस नियम के कारण सांसद अपने अपराधों के लिए बहुत ही कम गुनहगार ठहराए जाते हैं। उनके ख़िलाफ़ खून, अपहरण व दंगेबाज़ी जैसे संगीन जुर्मों के लिए दर्ज मुकदमे यूँ ही धूल इकट्ठी करते रहते हैं।

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28%
या 150 से अधिक वर्तमान सांसदों पर किसी गुनाह का आरोप है
2
सांसद, नवजोत सिंह सिद्धू (भाजपा) और हाल ही में लालू प्रसाद यादव (राष्ट्रीय जनता दल), गुनहगार ठहराए गए हैं
0
ने कोई भी सज़ा काटी है
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 कांग्रेस भाजपा सपा बसपा जदयू तृणमूल डीएमके सीपीआई(एम) बीजूजनता दल शिवसेना आरोपित सांसदों की संख्या (% में ) राजनैतिक दल
लोक सभा में दस सर्वाधिक सीटों वाले राजनैतिक दलों में सबसे कम मुकदमे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के ख़िलाफ़ हैं
46
एक लोक सभा सांसद के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमों की सर्वाधिक संख्या है (झारखण्ड से झारखण्ड मुक्ति मोरचे के कामेश्वर बैथा)
82%
या 11 में से 9 शिव सेना सांसदों के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हैं — लोक सभा में दो से ज़्यादा सीटों वाले राजनैतिक दलों में यह सबसे अधिक संख्या है
0
यानी भारतीय वामपंथी दल के 4 सांसदों में से किसी पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं है
32 में से 2 मंत्रीमण्डल सदस्य — भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गिरिजा व्यास व हरीश रावत — आपराधिक मामलों में फँसे हुए हैं
53.9% के साथ झारखण्ड और 52.1% के साथ महाराष्ट्र वह राज्य हैं जिनके लोक सभा सांसदों के ख़िलाफ़ सबसे अधिक मात्रा में मुकदमें दर्ज हैं
किसी सांसद के ख़िलाफ़ मुकदमे नहीं दर्ज
10% से कम के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज
10−25% सांसदों के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज
25−50% सांसदों के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज
50% से अधिक के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज

15 वीं लोक सभा के सदस्यों के आपराधिक इतिहास के आँकड़े असोसिएशन अॉफ़ डेमोक्रैटिक रिफ़ौर्म्ज़ से 1 अक्टूबर, 2013 को लिए गए थे — 
http://myneta.info/ls2009/index.php?action=show_winners&sort=default

असोसिएशन अॉफ़ डेमोक्रैटिक रिफ़ौर्म्ज़ ने यह आँकड़े 2009 के चुनाव के तुरंत बाद इकट्ठे किये थे और तब से उन्होने इन आँकड़ों को नहीं बदला है। इस लेखाचित्र में इस्तेमाल करने से पहले उन सदस्यों के आँकड़े हटा दिए गए हैं जो अब लोक सभा में नहीं हैं। साथ ही साथ यह भी माना गया है कि उप-चुनाव से चुने गए नए साँसदों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आप यह नए आँकड़े यहाँ देख सकते हैं — lok-sabha-criminal-records.xls

यहाँ इस्तेमाल भारत का नक्षा विकिमीडिया कॉमन्ज़ पर उपलब्ध इस नक्षे को मूल लेकर बनाया गया है — 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:India-locator-map-blank.svg

इस लेखाचित्र के परिचय में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का ज़िक्र किया गया है। इस अधिनियम को नीचे दी हुई पीडीएफ़ के पृ 13 पर अंग्रेज़ी में पढ़ा जा सकता है — 
http://lawmin.nic.in/legislative/election/volume 1/representation of the people act, 1951.pdf